पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो : विधि आयोग राजीव सिन्हा, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 01 Sep 2018 05:30 AM IST marriage विधि आयोग ने केंद्र को सौंपे परामर्श पत्र में कहा है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र एक समान 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, कहा कि लिव-इन रिलेशन और अवैध संबंधों से जन्मे बच्चों को भी माता-पिता की अर्जित संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने कहा कि महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष रखने की जरूरत नहीं है। आयोग ने कहा कि जब 18 वर्ष के युवक को अपने देश की सरकार चुनने के लिए परिपक्व माना जा सकता है तो यह भी माना जाना चाहिए कि वह अपना पत्नी चुनने के लिए भी समझदार है। पति की उम्र पत्नी से अधिक होना घिसी पिटी अवधारणा है। न्यूनतम उम्र का अलग-अलग होने का कानूनी आधार नहीं है। अगर असमानता को सही मायने में हटाना है तो सहमति की आयु समान होनी चाहिए। आयोग ने कहा कि लंबे स...